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सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार पर 18% GST: फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटा

सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार पर 18% GST: फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटा

मनीषा शर्मा।  21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार पर 18% GST लगाने का फैसला किया गया। साथ ही फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) पर GST की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का मुद्दा टल गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इन सभी निर्णयों की घोषणा की।

इस लेख में हम GST काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों, उनके प्रभाव, और इससे संबंधित अन्य जानकारी को विस्तार से समझेंगे।

सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार पर GST का नया नियम

GST काउंसिल ने सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कारों पर GST को लेकर नई व्यवस्था की है। यदि कोई व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति से EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) खरीदता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई डीलर सेकंड हैंड EV को खरीदकर उसमें सुधार करता है और उसे पुनः बेचता है, तो उस पर 18% GST लगाया जाएगा। यह GST मार्जिन वैल्यू पर लागू होगा।

नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर पहले की तरह 5% GST लगेगा। इस फैसले से सेकंड हैंड EV बाजार में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं और इससे डीलरों को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स पर GST घटा

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स, जो पोषण में सुधार के लिए विटामिन और मिनरल्स से समृद्ध किए जाते हैं, पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह फैसला सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और पोषण संबंधी योजनाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स के उपयोग से कुपोषण की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST छूट का मामला टला

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST दर घटाने को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। लेकिन इस बैठक में भी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को और अध्ययन करना होगा।

हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST की दर बनी रहने से यह क्षेत्र महंगा बना हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। इस मुद्दे पर अगली बैठकों में विचार किए जाने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

GST काउंसिल ने अन्य कई मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए:

  1. पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं: पॉपकॉर्न में चीनी मिलाए जाने पर इसे कंफेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत कर 18% GST लागू किया जाएगा।

  2. काली मिर्च और किशमिश पर छूट: किसानों द्वारा आपूर्ति की गई काली मिर्च और किशमिश पर GST नहीं लगाया जाएगा।

  3. बैंकों और NBFC पर राहत: बैंकों और NBFC के पीनल चार्ज या लेट पेमेंट फीस पर GST नहीं लगाया जाएगा।

  4. लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल पर छूट: इसके सिस्टम और सब-सिस्टम पर GST छूट की समयसीमा बढ़ाई गई है।

पेट्रोल और डीजल पर GST नहीं

पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। लेकिन राज्यों ने इस पर फिर से विरोध जताया। सभी राज्य अपने-अपने स्तर पर टैक्स वसूलना चाहते हैं। इसीलिए पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है।

छोटे बिजनेसमैन के लिए राहत

छोटे बिजनेसमैन जो अपने परिसर का हिस्सा किराए पर लेते हैं और अनरजिस्टर्ड हैं, उन पर GST लागू नहीं होगा। साथ ही, छोटे व्यवसायों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई प्रणाली की योजना बनाई जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्किल डेवलपमेंट पर फैसले

  • अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के उपकरण: इन उपकरणों को IGST से मुक्त कर दिया गया है।

  • स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स: इन्हें GST से छूट दी गई है। यह अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स: क्या है?

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स विशेष प्रकार के चावल होते हैं जिनमें विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं। यह पोषण की कमी को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। सामान्य चावल की तुलना में यह स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होता है।

GST कलेक्शन और इसका महत्व

GST कलेक्शन देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का सूचक है। अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक GST कलेक्शन हुआ, जो मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

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