शोभना शर्मा ,अजमेर । पुष्कर रोड पर स्थित रीजनल कॉलेज के सामने हो रहे अवैध निर्माणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को एडीए ने यहां स्थित विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीज करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एडीए के अधिकारियों ने रेस्टोरेंट, समारोह स्थल, शराब ठेका और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त भरत गुर्जर, तहसीलदार सुनीता चौधरी, ओमसिंह लखावत समेत अन्य अधिकारी और क्रिश्चयनगंज पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा।
कार्रवाई का मुख्य कारण
अजमेर विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ धारा 17, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 ए के अंतर्गत कार्रवाई की। ये निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र, बिना भू-उपयोग परिवर्तन, और बिना सक्षम विभागों से अनुमति लिए किए गए थे। एडीए ने कार्रवाई के तहत रीजनल कॉलेज से लेकर सेवन वंडर्स तक स्थित कुल 39 अवैध निर्माणों को सीज कर दिया।
इस दौरान यह भी देखा गया कि इन अवैध निर्माणों में रेस्टोरेंट, समारोह स्थल, शराब ठेके और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जो बिना कानूनी स्वीकृति के चल रहे थे। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इन प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की गतिविधि न की जाए और नोटिस के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों पर ताले और सील चस्पा कर दिए गए।
सीज किए गए प्रतिष्ठानों के नियमों की अनदेखी
इन अवैध निर्माणों की मुख्य समस्या यह थी कि ये निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और भू-उपयोग परिवर्तन के किए गए थे। इसके अलावा, कई प्रतिष्ठानों ने संबंधित विभागों से अनुज्ञा प्राप्त करने में भी लापरवाही बरती थी, जिससे इनके निर्माण अवैध घोषित कर दिए गए।
कार्रवाई के दौरान नोटिस की शर्तें
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में साफ-साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सीज की गई इमारतों या दुकानों में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करे। यदि कोई व्यक्ति ताले या सील के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि अवैध निर्माणों पर कानूनी रूप से पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
पुष्कर रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई एक सख्त संदेश
अजमेर विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त संदेश देती है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी निर्माण बिना स्वीकृति और बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए किए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से शहर के अन्य हिस्सों में भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। एडीए का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि अजमेर में शहरी विकास के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त न किया जाए।