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अजमेर डिस्कॉम एमनेस्टी स्कीम: कटे हुए कनेक्शन जोड़ने की अंतिम तिथि

अजमेर डिस्कॉम एमनेस्टी स्कीम: कटे हुए कनेक्शन जोड़ने की अंतिम तिथि

शोभना शर्मा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर डिस्कॉम) ने राज्य सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए “एमनेस्टी स्कीम” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों को दोबारा जोड़ना और बकाया राशि का निस्तारण करना है। योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है।

डिस्कॉम की अपील:

अजमेर डिस्कॉम के जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। यह योजना खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जिनके कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 तक काटे गए थे और जिन पर बकाया राशि है।

एमनेस्टी योजना के प्रावधान:

  1. बिना ब्याज और पेनल्टी:
    • 31 दिसंबर 2023 तक के कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता अपनी बकाया राशि को बिना ब्याज और पेनल्टी के एकमुश्त जमा करा सकते हैं।
  2. तीन साल में योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ता:
    • जिन उपभोक्ताओं ने पिछले तीन वर्षों में किसी समान योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  3. चोरी/दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं:
    • इस योजना में चोरी या बिजली के दुरुपयोग से जुड़े मामलों को शामिल नहीं किया गया है।
  4. आवेदन प्रक्रिया:
    • योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।
    • कृषि श्रेणी के कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार और अन्य श्रेणियों के कनेक्शन TCOS-2021 के तहत जोड़े जाएंगे।
  5. न्यायालय में लंबित मामले:
    • यदि किसी उपभोक्ता का मामला न्यायालय में लंबित है और वह योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे एक महीने के भीतर मामला वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा।
  6. बिल विवाद:
    • यदि बकाया राशि से संबंधित कोई विवाद है, तो उपभोक्ता को पहले आईजीआर सेल या सीजीआरएफ में मामला दर्ज कराना होगा। निर्णय के अनुसार उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकता है।

योजना की विशेषताएं और लाभ:

  1. उपभोक्ताओं को राहत:
    • यह योजना उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देती है, क्योंकि इसमें ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया गया है।
  2. तेजी से समाधान:
    • कटे हुए कनेक्शनों को जोड़ने और विवादों का समाधान करने में तेजी लाई जा रही है।
  3. कृषि और अन्य श्रेणी के कनेक्शन:
    • कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मौजूदा प्रावधानों के तहत फायदा मिलेगा।

महत्वपूर्ण जानकारी:

  1. आवेदन की अंतिम तिथि:
    • इस योजना का लाभ केवल 31 दिसंबर 2024 तक उठाया जा सकता है।
  2. संपर्क जानकारी:
    • उपभोक्ता किसी तकनीकी समस्या के लिए अपने सहायक अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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