मनीषा शर्मा। जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 83 वर्षीय आसाराम ने जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया है। आसाराम को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल में पहली बार 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी, जो गुजरात के गांधीनगर के रेप मामले में मिली थी।
हालांकि, जोधपुर रेप केस में सजा होने के कारण आसाराम जेल से रिहा नहीं हो सके। अब उनके वकील ने जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है।
जोधपुर रेप केस: 10 साल पुरानी सजा
गिरफ्तारी:आसाराम को 2 सितंबर 2013 को जोधपुर पुलिस ने इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था।
सजा:25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
आरोप:नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप था।
गांधीनगर रेप केस: आजीवन कारावास की सजा
शिकायत:गुजरात के गांधीनगर स्थित आश्रम की एक महिला अनुयायी ने आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
सजा:31 जनवरी 2023 को गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट की जमानत:इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
जमानत याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला
आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने बताया कि जोधपुर रेप केस में जमानत याचिका दायर की गई है ताकि वे जेल से बाहर आ सकें। याचिका में कहा गया है कि आसाराम की उम्र 83 वर्ष है और वे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
जेल में आसाराम की मांग और मेडिकल रिपोर्ट
जेल भेजने से पहले आसाराम का मेडिकल चेकअप किया गया था, जिसमें वे स्वस्थ पाए गए थे।
जेल में 2013 में उन्होंने त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी का हवाला देते हुए महिला वैद्य द्वारा इलाज की मांग की थी।
डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की जांच की, लेकिन ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं पाया गया।
जोधपुर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर नजर
आसाराम की जमानत याचिका को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत उनकी याचिका पर क्या फैसला लेती है।