शोभना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के 5897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह निर्णय खरीफ फसल के खराब होने के कारण प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। सीएम शर्मा ने संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय लिया है, जिससे किसानों को SDRF (State Disaster Response Fund) से कृषि आदान अनुदान वितरण की मंजूरी दी गई है।
निर्णय का महत्व
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह निर्णय उन किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा, जो खरीफ फसल के खराब होने से प्रभावित हुए हैं। इस निर्णय के तहत, 21 जिलों के किसानों को SDRF से कृषि आदान अनुदान का वितरण किया जाएगा। यह अनुदान उन गांवों के लिए है, जहां 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराब हो गई है। इस निर्णय के बाद, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रभावित किसानों को सहायता मिल सकेगी।
खरीफ फसल के खराब होने का आकलन
मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण खरीफ फसलों के खराब होने के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे। जिला कलक्टरों से प्राप्त नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है।
प्रभावित जिलों की जानकारी
सीएम भजनलाल शर्मा के इस निर्णय के अनुसार, विभिन्न जिलों में कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, इसकी जानकारी निम्नलिखित है:
- बूंदी: 486 गांव
- नागौर: 67 गांव
- धौलपुर: 58 गांव
- झालावाड़: 61 गांव
- सवाई माधोपुर: 2 गांव
- बारां: 1 गांव
- अजमेर: 592 गांव
- भरतपुर: 418 गांव
- कोटा: 345 गांव
- टोंक: 865 गांव
- बीकानेर: 45 गांव
- बांसवाड़ा: 817 गांव
- बालोतरा: 10 गांव
- फलौदी: 207 गांव
- पाली: 155 गांव
- हनुमानगढ़: 49 गांव
- डीग: 258 गांव
- जोधपुर: 262 गांव
- ब्यावर: 626 गांव
- भीलवाड़ा: 564 गांव
- हनुमानगढ़: 9 गांव
इन गांवों में खराबे से प्रभावित किसानों को SDRF नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान वितरण किया जाएगा। इसके अलावा, श्रीगंगानगर के 2 गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे वाले व्यक्तिगत कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान भुगतान वितरण की अनुमति प्रदान की गई है।