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राजस्थान के नौ नगर निकायों के उपचुनाव: 7 से 9 जनवरी तक ड्राई डे

राजस्थान के नौ नगर निकायों के उपचुनाव: 7 से 9 जनवरी तक ड्राई डे

शोभना शर्मा। राजस्थान में 9 जनवरी 2025 को नौ नगर निकायों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव 31 अगस्त 2024 तक खाली हुए पार्षद पदों को भरने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उपचुनाव के चलते आबकारी विभाग ने 7 जनवरी शाम 5 बजे से लेकर 9 जनवरी शाम 5 बजे तक ‘ड्राई-डे’ घोषित किया है। इस दौरान मतदान क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

ड्राई-डे का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि शराब की बिक्री बंद होने से चुनाव के दौरान असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी और मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।

किन क्षेत्रों में होंगे उपचुनाव?

राजस्थान के जिन नौ नगर निकायों में उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें विभिन्न जिलों की नगरपालिकाएं शामिल हैं। ये नगरपालिकाएं निम्नलिखित हैं:

  1. बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगरपालिका
  2. चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन नगरपालिका
  3. दौसा नगरपालिका
  4. हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगरपालिका
  5. जयपुर जिले की फुलेरा नगरपालिका
  6. झालावाड़ नगरपालिका
  7. जोधपुर ग्रामीण की पीपाड़ शहर नगरपालिका
  8. सवाई माधोपुर नगरपालिका
  9. सीकर जिले की रींगस नगरपालिका

इन सभी क्षेत्रों में कुछ वार्डों के रिक्त पार्षद पदों के लिए मतदान होगा।

ड्राई-डे का महत्व और प्रभाव

ड्राई-डे लागू करना चुनावी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दौरान शराब की बिक्री बंद होने से किसी भी प्रकार की हिंसा, विवाद या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। आबकारी विभाग के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल मतदान क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन क्षेत्रों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में भी लागू होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मतदान निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में हो।

उपचुनावों का महत्व

राजस्थान में नगर निकायों के ये उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। इन चुनावों के जरिए स्थानीय प्रशासन में खाली पड़े पद भरे जाएंगे। इन पार्षद पदों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है। चुनाव आयोग ने उपचुनावों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और हर प्रकार की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

चुनाव आयोग और आबकारी विभाग का कहना है कि ‘ड्राई-डे’ घोषित करना चुनाव प्रक्रिया के लिए बेहद आवश्यक है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं।

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय

  • मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है।

  • सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

  • शराब की दुकानों पर प्रतिबंध से असामाजिक तत्वों की गतिविधियां नियंत्रित होंगी।

मतदान का समय और प्रक्रिया

मतदान 9 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया मतदान के अगले दिन पूरी की जाएगी और परिणामों की घोषणा तुरंत कर दी जाएगी।

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