शोभना शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत विभिन्न धर्मों और जातियों के परिवारों को एक मंच पर लाकर न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि शादी के बढ़ते खर्च को कम करने में भी मदद की जा रही है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजकों को सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और ‘अनेकता में एकता’ की भावना को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह योजना निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में सहायक है:
- शादी के खर्चे में कमी: सामूहिक विवाह से व्यक्तिगत विवाह खर्च कम होता है।
- दहेज प्रथा रोकथाम: दहेज जैसी कुप्रथाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है।
- बाल विवाह पर रोक: कानून सम्मत आयु में विवाह सुनिश्चित होता है।
कैसे मिलता है अनुदान?
राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजकों को अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आयोजकों को राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
अनुदान की प्रक्रिया
- सामूहिक विवाह में प्रत्येक वधू के खाते में 21,000 रुपये और आयोजन संस्था के खाते में 4,000 रुपये दिए जाते हैं।
- यदि आयोजन में 25 जोड़ों का विवाह किया जाता है और उनमें से हर जाति या धर्म के कम से कम 5 जोड़े शामिल हों, तो संस्था को 10 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
योग्यता और शर्तें
- वर या वधू में से कम से कम एक व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह आयोजन के न्यूनतम 15 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाना आवश्यक है:
- संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
25 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर 10 लाख का अनुदान
सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग के अनुसार, सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन करने पर संस्था को 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें शर्त यह है कि विवाह आयोजन में कम से कम 5 जातियों और धर्मों के परिवार शामिल हों।
यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर ‘अनेकता में एकता’ का संदेश देती है और राजस्थान की सामाजिक संस्कृति को मजबूत करती है।
कैसे करें आवेदन?
- राजस्थान सरकार की एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज़ अपलोड करें:
- पहचान पत्र
- वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- आवेदन के बाद सभी दस्तावेज़ों की पुष्टि की जाएगी और अनुदान राशि सीधे खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
योजना के लाभ
- आर्थिक मदद: शादी के खर्चे में बड़ी राहत।
- सामाजिक समरसता: विभिन्न धर्मों और जातियों को एक साथ लाना।
- कुरीतियों पर रोक: दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी समस्याओं को हतोत्साहित करना।