शोभना शर्मा। दौसा जिले में विधानसभा उपचुनाव 2024 की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस उपचुनाव में 2,46,012 मतदाता दौसा विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक का चुनाव करेंगे। मतदान 13 नवंबर को होगा, और मतगणना 23 नवंबर को संपन्न होगी। इस चुनाव की प्रमुख विशेषताएँ और तैयारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आचार संहिता के नियमों और प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की।
दौसा में 2,46,012 मतदाता करेंगे मतदान
दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,46,012 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,29,422 पुरुष मतदाता और 1,16,590 महिला मतदाता हैं। हालांकि, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या शून्य है। इस चुनाव के लिए जिले में कुल 240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 175 ग्रामीण और 65 शहरी क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, 5 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इस बार के चुनाव में महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित 8 मतदान केंद्र, दिव्यांगजन द्वारा संचालित 1 मतदान केंद्र, और युवा कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित 8 मतदान केंद्र शामिल हैं। एक मॉडल मतदान केंद्र भी बनाया गया है, जो एक आदर्श चुनाव प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
चुनाव की प्रमुख तिथियाँ और प्रक्रिया
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी तिथियों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।
चुनाव में पेयजल, रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध
इस बार के चुनाव में विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की सुविधा की व्यवस्था की गई है। साथ ही, सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतदाता बिना किसी कठिनाई के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार की अनियमितता या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए टॉल-फ्री नंबर 1950, सी-विजील ऐप, और जिला स्तर के कंट्रोल रूम नंबर 01427-224903 पर संपर्क किया जा सकता है।
चुनाव प्रक्रिया में 1600 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी
विधानसभा उपचुनाव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 1600 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, सभी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि हटाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
आचार संहिता के सख्त पालन पर जोर
आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन पर जोर देते हुए, देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी भवनों से अगले 24 घंटे में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स को हटाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों से इन्हें हटाने के लिए 48 घंटे की समय सीमा दी गई है, जबकि निजी संपत्तियों से 72 घंटे के भीतर इन्हें हटाया जाएगा। इसके साथ ही, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि, रैली, सभा, या चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेगा, और न ही किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करेगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
चुनाव के दौरान ठहरने की व्यवस्था पर सख्ती
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में स्थित सभी सरकारी विश्राम भवनों, अतिथि गृहों और डाक बंगलों में मंत्री या राजनीतिक व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सरकारी सुविधा चुनाव प्रचार या अन्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अपील
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट मनमोहन मीना, रिटर्निंग अधिकारी दौसा विधानसभा मूलचंद लूनिया सहित अन्य अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने आदर्श आचार संहिता के पालन और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।