शोभना शर्मा। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने राज्य को कंज्यूमर-ट्रेडर फ्रेण्डली स्टेट बनाने की दिशा में नई पहल करते हुए लाइसेंसिंग एवं निरीक्षण प्रक्रिया को सरलीकृत और कम्प्यूटराइज्ड करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रक्रिया सरलीकृत, भयमुक्त और जवाबदेह हो सकेगी।
गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग ने इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी किए हैं, जिनके तहत विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत ऑनलाईन संचालित बाट या माप विनिर्माता, व्यवहारी एवं मरम्मतकर्ता के लाइसेंस नवीनीकरण की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद पात्र अनुज्ञापत्र धारकों का नवीनीकरण तुरंत कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था से किया जाएगा।
सावंत ने निरीक्षण और जांच व्यवस्था को भी समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से आवंटित होंगे और 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। निरीक्षण और प्रवर्तन कार्यवाही की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 09 बिंदुओं का निर्धारण किया है।
शिकायत के आधार पर किए जाने वाले निरीक्षण और जांच का निस्तारण 30 दिनों के भीतर किया जाएगा और शिकायतकर्ता को भी सूचित किया जाएगा।