मनीषा शर्मा। राजस्थान के राजसमंद जिले में ‘गिव अप’ अभियान के तहत अपात्र लाभार्थी अपने नाम को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से हटा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य असली जरूरतमंदों तक सरकारी अनाज पहुंचाना है।
वे लोग जो आयकर दाता हैं, सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, या जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
नाम हटाने की अंतिम तारीख – 31 मार्च 2025
राजसमंद जिले में अपात्र लोग 31 मार्च 2025 तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से राशन लेने वालों से गेहूं की वसूली 27 रुपये प्रति किलो की दर से होगी।
कैसे हटवाएं नाम?
नाम हटाने की दो प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं:
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- इच्छुक व्यक्ति जिला रसद कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।
अब तक 8910 लोगों ने योजना से हटवाया नाम
जिला रसद अधिकारी विजय सिंह के अनुसार, राजसमंद जिले में अब तक 8910 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिए हैं।
वहीं, 85 अपात्र परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि ये परिवार स्वयं नाम नहीं हटाते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अनधिकृत रूप से लिए गए राशन की भरपाई भी करनी होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों की श्रेणियां
जो लोग इन श्रेणियों में आते हैं, उन्हें अपना नाम हटाना होगा:
✅ आयकर दाता (Income Tax Payers)
✅ सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति
✅ परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक
✅ चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) का स्वामी