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उपभोक्ताओं के हित में सोने की शुद्धता और हॉलमार्किंग जागरूकता अभियान शुरू

उपभोक्ताओं के हित में सोने की शुद्धता और हॉलमार्किंग जागरूकता अभियान शुरू

शोभना शर्मा । सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता-मानकों में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य व्यापी उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और आभूषणों की खरीद में शोषण का शिकार हो रहा है। इसे रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा।

गोदारा के निर्देशों के पश्चात उपभोक्ता मामले विभाग और बीआईएस द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी क्रम में 09 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत और बीआईएस की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने बताया कि 2021 से भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है, जो शुद्धता की गारंटी देता है।

भास्कर ए सावंत ने बताया कि हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदते समय बीआईएस का लोगो और 06 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचें। क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने कहा कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन और पक्का बिल अवश्य लें। उपभोक्ता बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से HUID का उपयोग कर हॉलमार्क वाली ज्वैलरी की प्रमाणिकता जांच सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उपभोक्ता किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर पंजीकृत करा सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सोने की शुद्धता और हॉलमार्किंग के प्रति जागरूक करना है, जिससे वे शोषण से बच सकें और शुद्ध आभूषण खरीद सकें।

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