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जॉली एलएलबी 3 पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जॉली एलएलबी 3 पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

शोभना शर्मा। बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर रिवीजन याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अजमेर कोर्ट में दायर वाद को चुनौती दी थी।

आज जस्टिस अशोक जैन की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पहले, 2 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी थी, जो अब कोर्ट के अंतिम निर्णय तक बनी रहेगी।

अजमेर कोर्ट में क्यों हुआ था मामला दायर?

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। उनका आरोप था कि फिल्म न्यायपालिका और वकीलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है।

उनका कहना था कि इससे पहले आई जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 में भी वकीलों और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य थे, और इस बार भी ऐसा होने की आशंका है।

फिल्म निर्माताओं की दलील – सेंसर बोर्ड से पहले कोर्ट को रोक लगाने का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट में अक्षय कुमार और अन्य की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके अग्रवाल ने बहस करते हुए कहा कि किसी भी फिल्म की जांच का अधिकार सेंसर बोर्ड के पास है।

उन्होंने तर्क दिया कि –

  1. अगर किसी फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति होती है, तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत उसके खिलाफ रिवीजन और अपील का प्रावधान है।

  2. केवल आशंका के आधार पर किसी फिल्म की शूटिंग रोकना और कोर्ट द्वारा इसकी जांच करना सही नहीं है।

  3. फिल्म निर्माण के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया

    है, इसलिए अजमेर कोर्ट में दायर वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

बार एसोसिएशन की मांग – जजों और वकीलों की कमेटी करे जांच

वहीं, बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि –

  • हमारी मांग है कि फिल्म को न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए एक विशेष समिति द्वारा जांचा जाए।

  • फिल्म के पिछले दोनों भागों में वकीलों और जजों की छवि को नकारात्मक तरीके से पेश किया गया था।

  • इसलिए, इस बार फिल्म के दृश्यों की जांच जजों और अधिवक्ताओं की कमेटी द्वारा की जानी चाहिए।

अजमेर डीआरएम ऑफिस में हुई थी फिल्म की शूटिंग

मामले से जुड़े वकील अधिराज मोदी और आदित्य चौधरी ने बताया कि 25 अप्रैल से 10 मई 2024 तक फिल्म की शूटिंग अजमेर डीआरएम ऑफिस में हुई थी।

दावे में यह भी कहा गया कि –

  • सरकारी भवन में फिल्म की शूटिंग अवैध है, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने यह दलील दी कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसकी अनुमति ली थी।

  • इसके बदले में रेलवे को करीब 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

फैसले का इंतजार, रोक बरकरार

इस मामले में अगला बड़ा अपडेट तब आएगा जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल, जब तक फैसला नहीं आ जाता, फिल्म पर लगी रोक जारी रहेगी।

इस केस का फैसला आने के बाद ही यह तय होगा कि फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को रिलीज के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी या नहीं।

 

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