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महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती 2023 के परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती 2023 के परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

मनीषा शर्मा । राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जुलाई 2023 में निकली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम संविदा भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक न्यूनतम आयु नियम को चुनौती देने के बाद लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड के न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी, जिसमें सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी थी, जिससे हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई, जिसमें हाईकोर्ट के जज चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने रिजल्ट रोकने का फैसला सुनाया।

राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से एएनएम पद पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 और अनुसूचित क्षेत्र के 193 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो कुल मिलाकर 2085 पद थे। 12 जनवरी 2024 को संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नए 1000 पद भी शामिल किए गए, जिससे कुल पद 3085 हो गए।

सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी, जबकि राजस्थान सेवा नियम और संविधान के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष का व्यक्ति नौकरी के लिए योग्य होता है। याचिकाकर्ताओं ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए हाईकोर्ट की शरण ली।

इस मामले में 30 याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2 साल का कोर्स पास किया और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इस समय निकली संविदा भर्ती में न्यूनतम उम्र 21 साल होने के कारण वे आवेदन नहीं कर सके। सभी याचिकाकर्ता 20 साल से कम उम्र के हैं।

एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती 2023 के 3058 संविदा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर अंतरिम रोक लगाई है। इस संबंध में 7 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें सरकार से न्यूनतम उम्र के नियम पर जवाब मांगा गया है।

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