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हाईकोर्ट का फैसला: आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 में योगा इंस्ट्रक्टर्स को बोनस नहीं

हाईकोर्ट का फैसला: आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 में योगा इंस्ट्रक्टर्स को बोनस नहीं

मनीषा शर्मा।  आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने योगा इंस्ट्रक्टर्स की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में योगा इंस्ट्रक्टर्स ने आयुष नर्सिंग भर्ती में बोनस की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति फरजंद अली की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 20 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब सामने आया है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वकील सुनील पुरोहित ने कोर्ट में दलील दी कि योगा इंस्ट्रक्टर्स प्रतिदिन केवल एक घंटे के लिए कार्य करते हैं और यह सेवा स्वैच्छिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका कार्य आयुष नर्सिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें बोनस का पात्र नहीं माना जा सकता।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील यशपाल खिलेरी ने कोर्ट में तर्क दिया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश में सभी कोविडकालीन कर्मचारियों को बोनस देने का प्रावधान किया गया था। खिलेरी ने इस आदेश का हवाला देकर कहा कि योगा इंस्ट्रक्टर्स भी इस आदेश के तहत आते हैं। लेकिन कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र राजपुरोहित ने यह तर्क रखा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा आयुर्वेद विभाग अलग-अलग विभाग हैं। इसलिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश आयुष विभाग पर लागू नहीं होते।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वकील सुनील पुरोहित और अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र राजपुरोहित के तर्कों को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को बोनस देने से इनकार कर दिया।

इस फैसले का स्वागत करते हुए आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 के लिए नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और लंबे समय से अटकी हुई नियुक्तियां जल्द पूरी होंगी।

योगा इंस्ट्रक्टर्स की दलीलें

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश की गई दलीलों में बताया गया कि कोविडकाल के दौरान योगा इंस्ट्रक्टर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान की थीं, इसलिए उन्हें भी बोनस मिलना चाहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि जिन्होंने भी विभाग के अंतर्गत काम किया है, उन्हें बोनस दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि योगा इंस्ट्रक्टर्स का कार्य और विभाग का स्वरूप अलग है, इसलिए यह आदेश उन पर लागू नहीं होता।

आयुष नर्सिंग भर्ती और भविष्य की प्रक्रिया

इस फैसले के बाद अब आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। यह फैसला उन बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है जो 2023 से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भर्ती में योगा इंस्ट्रक्टर्स को बोनस की पात्रता नहीं है, जिससे नर्सिंग उम्मीदवारों के बीच नियुक्तियों को लेकर स्पष्टता आई है।

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