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राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

शोभना शर्मा।  बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा और विधि एवं न्याय मंत्री  जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी।

महिला सशक्तीकरण के लिए बड़ा कदम:

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023’ में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करने का वादा किया गया था। इस संशोधन से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और पुलिस बल में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता भी बढ़ेगी।

विशेष योग्यजनों के लिए राहत:

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए पेंशन नियमों में भी बदलाव किया है। अब स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 और 87 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

वृद्धजन के लिए अतिरिक्त भत्ता:

मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार, 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किया गया है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम:

विधि एवं न्याय मंत्री  जोगाराम पटेल ने बताया कि जैसलमेर के रामगढ़ में 3000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 के अंतर्गत 6877.66 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा, फतेहगढ़ तहसील में 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 300 हैक्टेयर भूमि भी आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति में संशोधन:

 पटेल ने बताया कि 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने आज के बैठक में इस अधिसूचना को दो सेवा नियमों में सम्मिलित करने की मंजूरी दी। इससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में और अधिक अवसर मिल सकेंगे।

इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार ने न केवल महिलाओं और विशेष योग्यजनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए, बल्कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से राज्य के विकास को भी प्रोत्साहित किया।

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