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क्या पैन कार्ड की होती है एक्सपायरी डेट? जानिए

क्या पैन कार्ड की होती है एक्सपायरी डेट? जानिए

शोभना शर्मा।  पैन कार्ड (Permanent Account Number) भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय लेन-देन और आयकर संबंधी कार्यों में किया जाता है। यह एक 10-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ आपका नाम, जन्मतिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करता है, जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने तक होता है।

आमतौर पर, पैन कार्ड की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि क्या पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या पैन कार्ड की भी वैधता खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और पैन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से।

क्या पैन कार्ड की होती है एक्सपायरी डेट?

पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब आप एक बार पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो उसकी वैधता आजीवन रहती है। इसे किसी खास समय सीमा के बाद रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए, पैन कार्ड धारकों को इसकी एक्सपायरी के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, या गलत जानकारी दर्ज हो जाती है, तो आप उसे डुप्लिकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से डुप्लिकेट पैन कार्ड की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानून के खिलाफ है। यदि आपके पास गलती से भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको जल्द से जल्द उनमें से एक को सरेंडर करना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 272B के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, इस गलती के लिए आपको 6 महीने की जेल या दोनों (जेल और जुर्माना) का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आप गलती से एक से अधिक पैन कार्ड बना चुके हैं, तो इस गलती को जल्द सुधार लें और अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर दें।

कैसे सरेंडर करें अतिरिक्त पैन कार्ड?

पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप इसे आसानी से सरेंडर कर सकते हैं:

ऑनलाइन पैन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. यहां आपको Application Type ड्रॉपडाउन से “Changes or Correction in existing PAN Data / Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” का विकल्प चुनना होगा।

  3. फॉर्म को भरें और सबमिट करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध पंजीकृत हो जाएगा और आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा जो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

  4. इस टोकन नंबर को नोट करें और फिर Continue with PAN Application Form पर क्लिक करके प्रक्रिया को जारी रखें।

  5. नए खुले पेज पर “Submit scanned images through e-Sign” का विकल्प चुनें।

  6. पेज में आपको उस पैन कार्ड की जानकारी भरनी होगी जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। इसके बाद, आगे बढ़ें और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर, पता और पहचान पत्र अपलोड करें।

  7. जहां भी जरूरी हो, भुगतान करें और रसीद को डाउनलोड करें।

  8. रसीद और दो फोटो को NSDL ऑफिस भेजें। ध्यान रखें कि लिफाफे पर “Application for PAN cancellation” और रसीद संख्या लिखना न भूलें।

इसके अलावा, एक पत्र भी भेजें जिसमें डुप्लिकेट पैन को रद्द करने की अनुरोध करें।

ऑफलाइन पैन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया:

ऑफलाइन पैन कार्ड सरेंडर के लिए, आप निकटतम NSDL सेवा केंद्र पर जाकर भी पैन कार्ड रद्द करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।

डुप्लिकेट पैन कार्ड की प्रक्रिया

अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आप डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको NSDL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. NSDL वेबसाइट पर जाएं और Duplicate PAN Card के लिए आवेदन करें।

  2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को जमा करें।

  3. प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको डुप्लिकेट पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।

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