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अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

शोभना शर्मा। राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक उन्नयन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि यह योजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के लिए है। योजना के तहत,

  • व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदकों की आयु 18 से 54 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक ऋण के लिए आयु 16 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है।

व्यवसाय ऋण के लिए पात्रता

  • कौशल प्रशिक्षण प्राप्त, आईटीआई, शिल्पकार, और हथकरघा से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता।
  • जरूरी दस्तावेज:
    • अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र
    • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण
    • पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड
    • मूल निवास प्रमाण-पत्र
    • व्यवसाय स्थल का स्वामित्व या किरायानामा
    • बैंक खाता विवरण और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

शैक्षणिक ऋण के लिए पात्रता

  • छात्र वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो।
  • जरूरी दस्तावेज:
    • शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और अंकतालिका
    • अध्ययनरत प्रमाण-पत्र
    • संबंधित विश्वविद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र
    • फीस रसीदें

आवेदन प्रक्रिया

  • सभी दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना अनिवार्य है।
  • दस्तावेज तैयार कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, अजमेर में जमा कराएं।

 

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