मनीषा शर्मा, अजमेर। वर्ष 2024-25 के तहत अजमेर जिले में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) स्वयंसेवकों का नामांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन विकसित किया जा सके। जो भी सेवाभावी व्यक्ति इस कार्य में रुचि रखते हैं, वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं और इन्हें 19 मार्च को शाम 5 बजे तक समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नामांकन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड
नागरिक सुरक्षा की उप नियंत्रक पदमा देवी ने जानकारी दी कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के आवेदन जिले के सभी उपखंड स्तरों पर स्वीकार किए जाएंगे। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन तैयार हो सकेगा।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो किसी विशेष योग्यता से संपन्न हैं। इनमें गोताखोर, तैराक, वाहन चालक, अग्निशमन सेवा से जुड़े लोग, आपदा प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा धारक, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लंबर, एनसीसी कैडेट, स्काउट आदि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि, सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, अग्निशमन, पुलिस के स्थायी कर्मचारी और होम गार्ड के स्वयंसेवक इस नामांकन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष योग्य उम्मीदवारों को वरीयता
इस प्रक्रिया में विशेष दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक शिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, नर्सिंग स्टाफ आदि शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति से आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इसके अलावा, इच्छुक उम्मीदवारों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और आवेदकों को अपनी स्वयं की लागत पर जिला स्तर पर 10 दिवसीय अवैतनिक प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत होना होगा।
चयन प्रक्रिया और अंतिम सूची तैयार करने की तिथि
चयन प्रक्रिया के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी वरीयता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगे। इस सूची को 21 मार्च तक नागरिक सुरक्षा नियंत्रक (जिला कलेक्टर) को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और नागरिक सुरक्षा को बेहतर बनाना है।