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समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं की खरीद: 12 केंद्रों पर शुरू ऑनलाइन पंजीकरण

समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं की खरीद: 12 केंद्रों पर शुरू ऑनलाइन पंजीकरण

मनीषा शर्मा, अजमेर।  भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली और नागौर जिलों में 12 खरीद केंद्रों की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पहुंचाना है।

गेहूं खरीद प्रक्रिया और समर्थन मूल्य

भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक राकेश कुमार के अनुसार, इस वर्ष गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट (E-Procurement) मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए अधिक है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार द्वारा 125 रुपए अतिरिक्त समर्थन देने के बाद कुल समर्थन मूल्य 2575 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

कहां-कहां खुलेंगे खरीद केंद्र?

राज्य सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित स्थानों पर खरीद केंद्र संचालित करने का निर्णय लिया है:

  • अजमेर जिले में – केकड़ी एवं कादेड़ा
  • ब्यावर जिले में – बिजयनगर
  • भीलवाड़ा जिले में – भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर, कोटड़ी
  • पाली जिले में – सुमेरपुर एवं तखतगढ़
  • नागौर जिले में – नागौर

इन खरीद केंद्रों से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और लागत की बचत होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों को ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपना पंजीकरण करवाना होगा। गेहूं खरीद 10 मार्च से शुरू होगी।
किसान जब अपनी उपज बेचने जाएंगे, तो उन्हें पंजीकरण पोर्टल से टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे उनकी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी। साथ ही, रविवार और राजकीय अवकाश के दिन टोकन जारी कराने से बचने की सलाह दी गई है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवश्यकताएं

सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने से पहले किसानों को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:

  • जन आधार कार्ड और बैंक खाते में किसी भी प्रकार की विसंगति को ठीक करवाएं।
  • भूमि स्वामित्व संबंधी त्रुटियों को सही करवाएं।
  • अपनी गिरदावरी (फसल बुवाई का रिकॉर्ड) की जांच करें।
  • सरकारी मानकों के अनुसार स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण गेहूं लाएं।

भुगतान प्रक्रिया और किसानों के लिए सहायता

किसानों की सुविधा के लिए भारतीय खाद्य निगम ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806030 जारी किया है, जहां से वे किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

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