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RPSC कार्यालय के 300 मीटर क्षेत्र में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू

RPSC कार्यालय के 300 मीटर क्षेत्र में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू

शोभना शर्मा, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग की चारदीवारी से 300 मीटर की परिधि में आगामी 60 दिनों तक निषेधाज्ञा (Section 163, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) लागू कर दी गई है। यह निर्णय आयोग के आसपास बढ़ती गतिविधियों और संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय की बाह्य सीमा से 300 मीटर के क्षेत्र में अब कोई भी प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी या जनसभा नहीं की जा सकेगी। यह आदेश आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या रहेगा निषेधाज्ञा के अंतर्गत प्रतिबंधित?

  • पांच या अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्र होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

  • धरना, प्रदर्शन, विरोध रैली, भूख हड़ताल, या किसी भी प्रकार की नारेबाजी निषिद्ध रहेगी।

  • किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे माइक, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग पर रोक रहेगी।

  • क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना अनुमति आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

आदेश से कौन होंगे मुक्त?

इस निषेधाज्ञा आदेश से केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल (सिविल व आर्म्ड), होम गार्ड्स, तथा RPSC से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मुक्त रहेंगे। यह आदेश आमजन, प्रदर्शनकारियों या राजनीतिक संगठनों पर लागू होगा, जिनकी उपस्थिति से क्षेत्र में असामान्यता उत्पन्न हो सकती है।

निषेधाज्ञा की आवश्यकता क्यों?

राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवेदनशील संस्था है, जहां नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं, इंटरव्यू और नियुक्ति प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयोग कार्यालय के बाहर कई बार प्रदर्शन, पेन डाउन स्ट्राइक और नारेबाजी जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे न केवल शांति भंग होती है बल्कि अभ्यर्थियों और स्टाफ को भी असुविधा होती है।

आगामी दिनों में आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं। इन स्थितियों में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप, शोरगुल या आंदोलन कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह निषेधाज्ञा लागू की है।

कानून का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जनहित और सार्वजनिक शांति की रक्षा हेतु लागू किया गया है, जिसका पालन आवश्यक है।

जनता से अपील

प्रशासन ने आम जनता और प्रतियोगी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और आयोग कार्यालय के समीप किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचें। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह आदेश केवल RPSC कार्यालय के 300 मीटर परिधि क्षेत्र में ही लागू रहेगा, अन्य क्षेत्रों में यह प्रभावी नहीं होगा।

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