मनीष शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने या चुनाव नहीं होने की स्थिति में छात्रसंघ चुनाव के लिए जमा की गई फीस को वापस करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जीआर मीना की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही छात्रसंघ चुनाव की फीस वापस करने के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में इस मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए इसे सामान्य याचिका के रूप में संबंधित एकलपीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी ने प्रत्येक छात्र से 255 रुपये फीस वसूल की, जिससे कुल राशि 63 लाख से अधिक हो गई, लेकिन इसके बावजूद छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए। याचिकाकर्ता ने इस राशि को वापस करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने जनहित का मुद्दा नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।