मनीषा शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर में स्थित 838 रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा इन फैक्ट्रियों की संपत्तियों की कुर्की के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाने वाली कंपनी को भुगतान न किए जाने से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से फैक्ट्रियों के खिलाफ कुर्की नहीं की जा सकती, जिससे फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट का आदेश: फैक्ट्रियों की कुर्की पर रोक
हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में दलील दी कि कॉमर्शियल कोर्ट को सरकार या निजी व्यक्तियों से सीधे वसूली करने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
96 करोड़ रुपये की वसूली का मामला
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनिक अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के लिए CETP प्लांट स्थापित करने का टेंडर दिया गया। यह टेंडर 2016 में एडवेंट एंवायरकेयर टेक्नोलॉजी को मिला था। प्लांट की लागत शुरुआत में 145 करोड़ रुपये तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 159 करोड़ कर दिया गया। इस परियोजना के लिए सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट कंपनी बनाई गई थी, जिसमें केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार और सांगानेर रंगाई-छपाई एसोसिएशन का 25%-25% का हिस्सा था। इस कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और फैक्ट्रियों ने अब तक 129 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।
विवाद की शुरुआत और कानूनी लड़ाई
बकाया भुगतान को लेकर विवाद शुरू हुआ, और निर्माण कंपनी ने अहमदाबाद के MSME-FC में दावा दायर किया। कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उसे 52.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। भुगतान न होने पर कंपनी ने जयपुर की कॉमर्शियल कोर्ट-1 में दावा दायर किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने ब्याज सहित 96 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश जारी कर दिए। कॉमर्शियल कोर्ट ने सांगानेर रंगाई-छपाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की संपत्तियों को जब्त करने और कुर्क करने के आदेश दिए थे। हालांकि, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के सहयोग न मिलने के कारण कुर्की वारंट निष्पादित नहीं किए जा सके।
सरकार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
राजस्थान सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि व्यक्तिगत रूप से फैक्ट्री मालिकों की संपत्तियों की कुर्की नहीं की जा सकती। सरकार का कहना था कि CETP प्लांट के निर्माण के लिए समझौता सरकार, सांगानेर एसोसिएशन और निर्माण कंपनी के बीच हुआ था, इसलिए कुर्की केवल विकास कंपनी के खिलाफ ही की जा सकती है।
राज्य सरकार CETP प्रोजेक्ट को कर रही है पूरा
सांगानेर रंगाई-छपाई एसोसिएशन के सदस्य घनश्याम कूलवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को अपने स्तर पर पूरा कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसके लिए धन्यवाद दिया।